अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने का सरल तरीका- कुल विवरण जानें:

दोस्तों यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है  पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा जल्द समाप्त हो रही है। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना।  
पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है.  यदि आप एक पैन कार्डधारक हैं और आप निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपको आयकर विभाग को जुर्माना देना पड़ सकता है।  केंद्र ने मंगलवार को विलंब शुल्क की घोषणा की जो 31 मार्च की समय सीमा के बाद अपने आधार और पैन को जोड़ने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाएगा।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि जो कोई भी व्यक्ति 1 अप्रैल, 2022 के बाद पहले 3 महीनों में अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ता है, उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।  आधार को पैन से जोड़ने पर 30 जून, 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। 3 महीने बाद शुल्क बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाएगा।  इससे पहले, आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि कोई भी पैन जो लिंक नहीं है उसे "निष्क्रिय" घोषित किया जाएगा।

क्या होता है यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाता है कि कानून के अनुसार पैन प्रस्तुत नहीं किया गया है।  हालाँकि, यदि आप अपने पैन कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में ऐसे उद्देश्यों के लिए करते हैं जो कर से संबंधित नहीं हैं जैसे कि बैंक खाता खोलना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना, आदि पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए।  एक बार जब आप अपना पैन और आधार लिंक कर लेते हैं, तो पैन सक्रिय हो जाता है, और लिंक करने की तिथि के बाद कोई दंड लागू नहीं होगा।  निष्क्रिय पैन कार्ड वाले लोगों को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें नए पैन कार्ड के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक बार लिंक करने के बाद पैन कार्ड एक बार फिर से वैध हो जाता है।  कैसे पता करें कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं?  लिंक करने की स्थिति की जांच करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें.

www.incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर जाएं पैन और आधार संख्या दर्ज करें 'लिंक आधार स्थिति देखें' पर क्लिक करें लिंकिंग की स्थिति अगली स्क्रीन में प्रदर्शित होती है
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